Wednesday, December 11, 2019

निशुल्क विधिक सहायता



निशुल्क विधिक सहायता

  समाज के हर व्यक्ति को न्यायिक। प्रणाली में न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 a भी गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगो को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है 

लेकिन आज भी बहुत से लोग न्याय के लिए कोर्ट का सहारा इस लिए नही ले पाते क्योकि उन्हें इन सभी का ज्ञान नही है और उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान नही है और इस कारण वे अन्याय को सहन करते रहते हैं,

 लेकिन विधिक जागृति एवं सामाजिक विकास संस्थान असहाय, गरीब, पिछड़ी महिला, बच्चो, बुजुर्गो को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने और उन्हें न्याय मिले इस हेतु जयपुर, राजस्थान में लगातार कार्यरत हैं ।

 यदि आप जयपुर शहर के निवासी हैं या जयपुर शहर में रहते हैं औऱ आपके साथ या आपके आसपास किसी असहाय या कमजोर के साथ कोई अन्याय हो रहा है, या आप वकील करने में असमर्थ है, या किसी नाबालिक बच्चे से अवैध रूप से कार्य करवाया जा रहा है तो आप विधिक जागृति संस्था से संपर्क करे हमारी संस्था आपकी हरसंभव सहायता करेगी औऱ आपको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी।

कौन कौन व्यक्ति विधिक सहायता पाने का हकदार है:-
1. वह व्यक्ति जो जयपुर शहर का निवासी हैं या जयपुर में रह रहा है।

2. वह व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहारों से या बेगारों से सताया गया है।

3. स्त्री या बालक है।

4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।

5. वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु-विनाश, जातीय हिंसा, अत्याचार, बाढ़-सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है, या 

6. कोई औद्योगिक कर्मकार या,

7. अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनश्चिकित्सीय अस्पताल परिचर्या गृह में रखा गया व्यक्ति 

8. जिसकी आर्थिक स्थिति  अधिवक्ता नियुक्त करने की नही हो ।

कार्यालय
B-14, क्रिस्टल मॉल, बनीपार्क, जयपुर
मनीष दिनकर, मोबाईल-9314102016
महासचिव, विधिक जागृति संस्था
राजेश शर्मा, मोबाईल-9024884869

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